
आरबीआई ने एक बयान में कहा, कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान मिलेगा
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र में कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।आरबीआई ने एक बयान में कहा, बैंक के 99 फीसदी से ज्यादा जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान मिलेगा।
लाइसेंस रद्द होने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया गतिमान होगी।परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता केवल डीआईसीजीसी से ₹ 5 लाख तक अपनी जमा राशि का पुनर्भुगतान करने का हकदार है।7 दिसंबर को कारोबारी घंटे के बंद होने से लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक अब काम नहीं कर सकता, जिसमें जमा राशि लेना और जमा राशि चुकाना शामिल है ।

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